राजस्थान राज्य में मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा “विशेष गहन पुनरीक्षण” (Special Intensive Revision – SIR) नामक यह प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को जमा करवाना अनिवार्य होगा।ध्यान रखें, फॉर्म जमा न करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
SIR प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य:
1. अनावश्यक नाम हटाना: मृत व्यक्तियों के नाम सूची से बाहर करना।
2. स्थानांतरित मतदाताओं का प्रबंधन:स्थायी रूप से निवास बदल चुके Productive के नाम हटाना।
3. दोहरे पंजीकरण रोकना: एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग स्थानों पर पंजीकृत नामों को निरस्त करना।
4. फर्जीवाड़ा रोकना: फर्जी मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना।
5. स्वच्छ सूची का निर्माण:अंतिम लक्ष्य शत-प्रतिशत शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करना है।
मतदाताओं के लिए जरूरी कदम:
1. फोटो तैयार रखें: फॉर्म भरने से पहले दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर खिंचवाएं। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।
2. फॉर्म प्राप्ति और जमा:आपके क्षेत्र के BLO आपको परिगणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर वापस BLO को जमा करवाना अनिवार्य है।
3. दस्तावेजों की तैयारी:फॉर्म के साथ 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है। सलाह दी जाती है कि आप कम से कम दो दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि कोई दिक्कत न हो।
मान्य दस्तावेजों की सूची (कम से कम एक जमा करें):
1. केंद्र/राज्य सरकार/PSU कर्मचारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
2. 01 जुलाई 1987 से पहले सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU/स्थानीय निकाय द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. वैध पासपोर्ट
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. 10वीं कक्षा का मार्कशीट व प्रमाणपत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST/अन्य)
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू)
10. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा बनाया गया परिवार रजिस्टर
11. सरकार द्वारा जारी भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज आवश्यकताएँ:
जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले: आपका कम से कम एक दस्तावेज (स्वयं का) जमा करना होगा। (नोट: 2002 की राजस्थान मतदाता सूची में होना भी एक वैध दस्तावेज माना जाएगा)।
जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच:कम से कम दो दस्तावेज जमा करने होंगे – एक आपका (स्वयं का) और एक आपके माता या पिता का। (नोट: अगर माता या पिता का नाम 2002 की राजस्थान मतदाता सूची में है, तो वह उनका दस्तावेज मान्य होगा)।
जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद: कम से कम तीन दस्तावेज जमा करने होंगे – एक आपका (स्वयं का), एक माता का और एक पिता का। (नोट: अगर माता-पिता दोनों का नाम 2002 की राजस्थान मतदाता सूची में है, तो वह उनके दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे)।
नागरिकों से अपील:
SIR प्रक्रिया राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अपने परिवार, पड़ोसियों और मित्रों को इस प्रक्रिया के बारे में अवश्य सूचित करें। उन्हें भी समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और फॉर्म जमा करवाने के लिए प्रेरित करें।
“आपका वोट, आपका अधिकार है।” एक जागरूक मतदाता बनें। अपना परिगणना फॉर्म निर्धारित समय में भरकर अपने BLO को जमा करवाएं और राज्य की शुद्ध एवं पारदर्शी मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें।
आगे की कार्रवाई: SIR प्रक्रिया की आधिकारिक तिथियों और विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी शीघ्र ही चुनाव आयोग की ओर से जारी की जाएगी। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के BLO या आधिकारिक चुनाव पोर्टल से नवीनतम अपडेट प्राप्त करते रहें।
Author: ainewsworld
