खेल प्रशासन में नया मोड़: केंद्र ने अधिसूचित किए राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026

खेल प्रशासन में नया मोड़: केंद्र ने अधिसूचित किए राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026

देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। यह अधिसूचना हाल ही में पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत जारी की गई है।

इन नियमों के तहत, राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक उच्च-स्तरीय ‘खोज-सह-चयन समिति’ गठित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।

समिति में कौन-कौन शामिल?
नई अधिसूचना के अनुसार, इस समिति में सचिव (खेल), खेल प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति तथा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित दो व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इस प्रकार, समिति में सरकारी प्रतिनिधित्व के साथ-साथ क्षेत्र के अनुभवी और खिलाड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

समिति का मुख्य कार्य
इस समिति का प्रमुख दायित्व राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष पद एवं दो सदस्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की खोज करना और उनके नामों की सिफारिश करना होगा। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि चयनित व्यक्तियों में योग्यता, सत्यनिष्ठा और उत्तम प्रतिष्ठा होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून या अन्य संबंधित क्षेत्रों में व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड की भूमिका
राष्ट्रीय खेल बोर्ड देश में खेल प्रशासन के केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इसका कार्य देश के विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों एवं निकायों को मान्यता प्रदान करना, उनके शासन (गवर्नेंस) पर नजर रखना, वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी निकाय निर्धारित नैतिक मानकों का पालन करें।

माना जा रहा है कि इस चयन समिति के गठन से खेल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और देश के शीर्ष खेल नियामक निकाय में योग्य व अनुभवी लोगों की नियुक्ति हो सकेगी। यह कदम भारतीय खेल को एक नए संस्थागत ढांचे में ढालने की दिशा में एक अहम शुरुआत है।

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Author: ainewsworld

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