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सेबी ने मेहुल चोकसी पर 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी

मुख्य बिंदु

  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
  • यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसकी चल-अचल संपत्ति और बैंक खाते कुर्क किए जा सकते हैं।
  • चोकसी पर गीतांजलि जेम्स में भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) करने का आरोप है।

विस्तृत खबर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मेहुल चोकसी, जो पहले से ही PNB घोटाले और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में आरोपी हैं, के खिलाफ एक और कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वह इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को जब्त कर लिया जाएगा।

क्या है मामला?

  • सेबी ने जनवरी 2022 में एक आदेश पारित किया था, जिसमें चोकसी पर गीतांजलि जेम्स लिमिटेड में इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) करने का आरोप लगाया गया था।
  • सेबी के अनुसार, चोकसी ने कंपनी के गैर-सार्वजनिक महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग करके शेयरों में अनुचित लाभ कमाया था।
  • इसके बाद सेबी ने उन पर 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

सेबी की चेतावनी

सेबी ने एक ताजा नोटिस जारी करके चोकसी को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो:

  • उनकी चल और अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी, वाहन, ज्वैलरी आदि) को कुर्क किया जा सकता है।
  • उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा।
  • इसके अलावा, दिवालिया घोषित करने जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

मेहुल चोकसी का वर्तमान हाल

  • मेहुल चोकसी 2018 से भाग रहे हैं और वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रहते हैं।
  • उन पर PNB घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग धोखाधड़ी सहित कई मामलों में आरोप लगे हैं।
  • भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है।
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Author: ainewsworld

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