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अब पात्र परिवारों और व्यक्तियों को आसानी से खाद्य सुरक्षा मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन या ई-मित्र के जरिए किया जा सकता है। आवेदक को अपने दस्तावेज और शपथ पत्र संलग्न करने होंगे।
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं .
इन निर्देशों के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति या परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं या ई-मित्र के जरिए किया जा सकता है। आवेदक को अपनी श्रेणी के दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कि अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के प्रमाण पत्र स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे .
इसके अलावा, आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है। आवेदनों का निस्तारण ऑनलाइन किया जाएगा और संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.