केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 22.2.2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन अदालतों का आयोजन कर रहा है, जिसमें मौके पर ही समाधान के लिए कई हितधारकों को एक मंच पर लाया जाता है। 10वीं पेंशन अदालत लंबे समय से लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों का निवारण करने पर केंद्रित थी।
100 दिनों से अधिक समय से लंबित 105 पेंशनभोगियों की शिकायतों को विचार-विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति, पारिवारिक पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले शामिल थे। इस पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित 12 मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया। 105 मामलों में से 85 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
इस पेंशन अदालत में लाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनमें शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया, वे इस प्रकार हैं:
श्रीमती अनिता कनिक रानी की शिकायत। “पारिवारिक पेंशन के लिए 20 वर्षों के लंबे संघर्ष का समाधान हुआ”: श्रीमती अनिता कनिक रानी, स्वर्गीय भगवान की पत्नी।
भगवान दास की मृत्यु 13.6.2003 को हो गई थी, लेकिन, दावा प्रस्तुत करने के बावजूद सीपीडब्ल्यूडी ने उनकी पत्नी को पति की पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया स्वीकृत नहीं किया था। जीवित सदस्य प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के नाम पर उन्हें पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया गया। उन्होंने 5.12.2023 को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर 22.2.2024 को पेंशन अदालत में एमओएस (पीपी) ने विचार किया। फिर संबंधित विभाग ने सूचित किया कि 22.2.2024 को ही श्रीमती अनिता कनिक रानी के नाम पर पीपीओ जारी किया गया है और उन्हें लगभग 22 लाख रुपये का बकाया मिलेगा।
श्रीमती निर्मला देवी की शिकायत – “7 साल बाद संशोधित पीपीओ मिला”: श्रीमती निर्मला देवी, दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त स्वर्गीय किशन सिंह की पत्नी। श्रीमती निर्मला देवी ने 7वीं सीपीसी के अनुसार पीपीओ संशोधित करने और बकाया प्राप्त करने के लिए 2016 से लगातार प्रयास किए। वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने 30/09/2022 को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत को पेंशन अदालत में उठाया गया और संबंधित विभाग ने सूचित किया कि 7वें सीपीसी के अनुसार संशोधित पीपीओ 5.4.2024 को जारी किया गया है और बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा।