कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और ईएसआईसी के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और ईएसआईसी के उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की उपलब्धता की दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को लचीले मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक के दौरान, वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ईएसआई योजना कवरेज से बाहर जाने वाले बीमित सेवानिवृत्त श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार के तहत था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी गई है। वे व्यक्ति जो 01.04.2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार में थे और 01.04.2017 को या उसके बाद प्रतिमाह 30,000 रुपये के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे। वे नई योजना के अंतर्गत लाभांवित होंगे।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगा
सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए, ईएसआई निगम ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए वर्तमान मानदंडों में ढील दी।