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GST सुधारों का लाभ नहीं मिला तो ऐसे करें शिकायत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज हुईं हजारों शिकायतें

22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी सुधारों के बाद अब तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर 3,981 से अधिक शिकायतें और पूछताछ दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 69% शिकायतें उन उपभोक्ताओं की हैं, जिन्हें कर कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक शिकायतें दूध की कीमतों को लेकर हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों को लेकर भ्रम की स्थिति देखी गई है । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्पष्ट किया है कि ताजा दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त है। वहीं, पेट्रोल और घरेलू एलपीजी पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है ।

कैसे करें शिकायत दर्ज?

यदि किसी उपभोक्ता को जीएसटी कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह निम्नलिखित तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है :

· टोल-फ्री कॉल: 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल करें।
· वेब पोर्टल: https://consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
· व्हाट्सएप / एसएमएस: 8800001915 नंबर पर मैसेज करें।
· मोबाइल ऐप: उमंग ऐप या एनसीएच ऐप के जरिए शिकायत करें।

यह सेवा उपभोक्ताओं के लिए 17 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट डॉकेट नंबर दिया जाता है, जिसकी मदद से शिकायत की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है ।

सरकार की चेतावनी, दोषी कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उपभोक्ता कार्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो कंपनियां जानबूझकर जीएसटी सुधारों का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा रही हैं, उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी । अब तक प्राप्त 1,992 शिकायतों को कार्रवाई के लिए सीबीआईसी को भेजा गया है, जबकि 761 शिकायतों का निपटान ‘अभिसरण’ साझेदारी के तहत संबंधित कंपनियों द्वारा किया जा रहा है ।

उपभोक्ताओं द्वारा की गई इन शिकायतों को सरकार ने अपने संस्थागत तंत्र के प्रति जागरूकता और विश्वास के संकेत के रूप में देखा है। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हेल्पलाइन का लाभ उठाएं।

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Author: ainewsworld

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