AI News World India

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पेपर लीक मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया 2021 रद्द

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 में हुई अनियमितताओं के मद्देनजर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति समीर जैन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की लंबी चली बहस के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले, 14 अगस्त को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला भर्ती परीक्षा में हुए प्रश्नपत्र लीक और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के कारण अदालत पहुंचा था। इन आरोपों के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) को सौंपी थी। SIT की जांच में अब तक इस मामले में 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मामला कोर्ट पहुंचने के बाद ही, अदालत ने भर्ती प्रक्रिया की सभी आगामी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के तहत चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण, उनकी पासिंग-आउट परेड और फील्ड में तैनाती सब कुछ ठप पड़ी थी।

अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरी भर्ती प्रक्रिया शून्य हो गई है। इसके चलते हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। ऐसे में, अब यह माना जा रहा है कि आरपीएससी को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। भर्ती में शामिल हुए उम्मीदवारों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आधिकारिक नोटिस और अगली कार्यवाही के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर बनाए रखें।

पृष्ठभूमि: राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर कीयह भर्ती विवादों में तब घिर गई थी जब परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक होने की खबरें सामने आईं। इसके बाद कई उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। SIT की जांच ने भी इस मामले में बड़े पैमाने पर धांधली की पुष्टि की, जिसने अदालत के इस कड़े फैसले की राह आसान बना दी।

ainewsworld
Author: ainewsworld

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज