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लोकसभा  के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के लिए 2024 के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा

सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रासंगिक शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 83(2) भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 14 में नई लोकसभा के गठन के लिए उसके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का प्रावधान है। इन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये, भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण, सुलभ, समावेशी, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारी की है।

1. इसके अलावा, ईसीआई को संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15। के तहत कार्यकाल समाप्त होने से पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के लिए चुनाव भी कराना है।

2.आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के साथ कार्यकाल और संख्या इस प्रकार है:

3. World के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और पुरुष/महिला तथा साजो-सामान की व्यवस्था के संबंध में भारी चुनौतियां हैं और इस दिशा में आयोग का प्रयास सभी हितधारकों से परामर्श करना, सभी संबंधित विभागों/संगठनों से इनपुट आमंत्रित करना तथा आम चुनाव के एक और दौर के लिये एक समन्वित ढांचा विकसित करना है।

  1. 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आयोजन में शामिल विभिन्न आयामों का आकलन करने के दौरान, विशेष रूप से, उनके शेड्यूलिंग और चरणबद्धता के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। चुनाव के हर पहलू को बहुत पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है, ताकि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुलभ, शांतिपूर्ण और समावेशी तरीके से आयोजित हो सकें।
  2. लोकसभा-2024 के आम चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले, आयोग ने 11 और 12 जनवरी, 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक सम्मेलन आयोजित किया। नई दिल्ली में. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए चुनाव तैयारियों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और चुनावों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीईओ को प्रासंगिक निर्देश जारी किए गए।
  3. आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने, किसी भी खामी का पता लगाने और उन्हें भरने के तरीकों का पता लगाने के लिए चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद और लखनऊ में 5 क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की और इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।
  4. आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया है और यात्रा के दौरान, आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों, सभी जिला अधिकारियों, एसएसपी/एसपी, मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी, सीएस/डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। ।
  5. आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के विशिष्ट चिंता वाले क्षेत्रों का पता लगाने, प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में आवश्यक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की संख्या पर चर्चा करने और समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया। इसके तहत चुनाव मशीनरी की समग्र तैयारी का भी जायजा लिया गया। आयोग के समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी अधिकारियों का सहयोग मांगा गया था।
  6. आयोग ने मणिपुर की जमीनी स्थिति की समीक्षा की है और इसका संज्ञान लिया है कि हाल के संघर्षों के दौरान मणिपुर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत बड़ी संख्या में मतदाता अपने मूल स्थानों से विस्थापित हो गए थे। वे अब मणिपुर के विभिन्न जिलों में राहत शिविरों में रह रहे हैं। आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद निर्णय लिया है कि शिविरों के पास/विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां ऐसे मतदाता, जो ऐसी सुविधा का विकल्प चुनते हैं, ईवीएम में अपना वोट दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में, आयोग द्वारा 29 फरवरी, 2024 को मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों में मतदान करने के लिए एक विस्तृत योजना जारी की गई है।
  7. पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के कई हिस्सोंविशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भारतीय सीमाओं के पार से समर्थित चरमपंथियों की आतंकवादी गतिविधियों के कारण 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने मूल स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।इसे ध्यान में रखते हुएआयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ परामर्श के बादइन प्रवासी मतदाताओं को 1996 से डाक मतपत्रों के माध्यम सेजहां भी वे देश में रह रहे हैंअपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए एक योजना बनाई। 2002 से दिल्लीउधमपुर और जम्मू में स्थापित विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार ने अगस्त, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है और जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू किया है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अपनी स्थापना के बाद पहली बार चुनाव के लिए जाएगा।इसे देखते हुएआयोग ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए पहले की योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

  1. इन विशेष मतदान केंद्रों पर उसी तरह मतदान होगा जैसे सामान्य मतदान केंद्रों पर होता है। सीईओ/डीईओ को पर्याप्त साजो-सामान और उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। ऐसे मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
  2. पूरे देश में आम चुनावों के संचालन के लिए विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों/पॉकेटों में मतदाताओं की निर्भीक भागीदारी के साथ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों की समुचित तैनाती की आवश्यकता होती है। न्यूनतम क्रिस-क्रॉस मूवमेंट और इष्टतम उपयोग के साथ इन बलों की गतिशीलता, तैनाती और कार्रवाई करने की तैयारी के मद्देनजर जटिल योजना और विस्तृत विश्लेषण शामिल था, जो गृह मंत्रालय / सीएपीएफ / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस नोडल अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर के परामर्श से किया गया था। आयोग ने इन बलों की प्रभावी तैनाती के लिए समन्वय के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के साथ भी चर्चा की।
  3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सीएपीएफ कंपनियों और अन्य पुलिस बलों की सुचारु और समय पर आवाजाही के लिए अन्य साजो-सामान सहित विशेष ट्रेनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, ताकि चुनाव अवधि के दौरान उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो सके। भारतीय रेलवे को उचित सुविधाओं के साथ रोलिंग स्टॉक जुटाने, समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
  4. छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मतदान केंद्र ज्यादातर स्कूल भवनों में स्थित हैं और शिक्षकों को मतदान कर्मियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, आयोग ने समझ-बूझकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखा है। इसी के अनुरूप चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चलाई गई। इसके अलावा, अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में पड़ने वाली विभिन्न छुट्टियां और त्योहार, देश के कुछ हिस्सों में फसल का मौसम और मौसम की स्थिति पर भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त इनपुट को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदान के दिनों की संख्या और किसी विशेष मतदान दिवस पर मतदान करने वाले पीसीएस की संरचना पर निर्णय लेते समय, आयोग ने, जहां तक संभव हो, उससे संबंधित सभी प्रासंगिक पहलुओं और सूचनाओं को ध्यान में रखा है।
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Author: ainewsworld

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