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केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने दो दिनों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में चलाए गए ऑपरेशनों में 6,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया

नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन के तहत विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर नीमच स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने 7 जनवरी, 2024 को राजस्थान के चितौड़गढ़ स्थित गंगरार के उदयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग पर श्री देव नारायण भोजनालय के पास एक महिंद्रा ट्रेलर ट्रक से 5,057.300 किलोग्राम (सीपीएस (सांद्रित/अनलांस्ड पोस्ता स्ट्रॉ) के 55 बैग सहित, जिनका वजन 824.200 किलोग्राम है) वजन वाले पोस्ता भूसे के 267 प्लास्टिक थैलों को जब्त किया।

सीबीएन को इस बात की विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी कि राजस्थान के पंजीकरण नंबर वाला एक महिंद्रा ट्रेलर ट्रक भारी मात्रा में पोस्ता भूसा (डोडा चूरा) ले जाएगा। इसके बाद नीमच स्थित सीबीएन के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया और 7 जनवरी, 2024 को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इसके तहत संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी के अधीन सीबीएन अधिकारियों ने चितौड़गढ़ के गंगरार के पास उदयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग पर श्री देव नारायण भोजनालय के पास वाहन की सफलतापूर्वक पहचान की और उसे रोका गया।

इस ट्रक में पोस्ता स्ट्रॉ को छिपाने के लिए कवर कार्गो के रूप में 120 बैग पशु आहार ले जाया जा रहा था। सीबीएन कार्यालय में ट्रक की गहन तलाशी ली गई और पोस्ता स्ट्रॉ के कुल 267 प्लास्टिक थैलों (कुल वजन 5057.300 किलोग्राम) को जब्त किया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पशु आहार व ट्रेलर के साथ बरामद पोस्ता स्ट्रॉ को जब्त कर लिया गया और एनडीपीएस अधिनियम- 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

पोस्ता भूसे की तस्करी के एक अन्य मामले में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर चित्तौड़गढ़ स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने 6 जनवरी, 2024 को नीमच स्थित डीएनसी कार्यालय के सहयोग से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला स्थित पिपलिया मंडी थाने के धाकड़ी गांव के एक घर की तलाशी ली और 57 प्लास्टिक थैलों में 1131.900 किलोग्राम पोस्ता भूसे को जब्त किया। घर के मालिक ने अंधेरे में भागने का प्रयास किया, लेकिन सीबीएन के चुस्त अधिकारियों ने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पोस्ता स्ट्रॉ को जब्त कर लिया गया और एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

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Author: ainewsworld

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