निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव, 2024 के साथ निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
क्र.सं.
राज्य का नाम
रिक्ति का कारण
बिहार
195- अगियान (एससी)
श्री मनोज मंज़िल को अयोग्य ठहराया जाना
गुजरात
26 – वीजापुर,
डॉ. सी जे चावड़ा का इस्तीफा
108 – खम्भात
श्री चिरागकुमार अरविंदभाई पटेल का इस्तीफा
136 – वाघोडिया
श्री धर्मेन्द्रसिंह रानूभा वाघेला का इस्तीफा
85 – मानावडार
श्री अरविंदभाई जिनाभाई लदानी का इस्तीफा
83 – पोरबंदर
श्री अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिया का इस्तीफा
हरियाणा
21-करनाल
श्री मनोहर लाल का इस्तीफा
झारखंड
31- गांडेय
डॉ सरफराज अहमद का इस्तीफा
महाराष्ट्र
30-अकोला पश्चिम
श्री गोवर्धन मांगीलाल शर्मा उर्फ लालाजी का निधन
त्रिपुरा
7-रामनगर
श्री सुरजीत दत्त का निधन
उत्तर प्रदेश
136- दादरौल
श्री मानवेन्द्र सिंह का निधन
173-लखनऊ पूर्व
श्री आशुतोष टंडन ‘गोपाल जी’ का निधन
292-गैसड़ी
डॉ शिव प्रताप यादव का निधन
403 – दुधी (एसटी)
श्री राम दुलार को अयोग्य ठहराया जाना
पश्चिम बंगाल
62-भगवान गोला
श्री इदरीस अली का निधन
113- बारानगर
श्री तापस रॉय का इस्तीफा
तेलंगाना
71-सिकंदराबाद छावनी (एससी)
सुश्री लस्या नंदिता सयाना का निधन
हिमाचल प्रदेश
18- धर्मशाला
श्री सुधीर शर्मा को अयोग्य ठहराया जाना
21 – लाहौल और स्पीति (एसटी)
श्री रवि ठाकुर को अयोग्य ठहराया जाना
37-सुजानपुर
श्री राजिंदर राणा को अयोग्य ठहराया जाना
39-बारसर
श्री इंदर दत्त लखनपाल को अयोग्य ठहराया जाना
42-गागरेट
श्री चैतन्य शर्मा को अयोग्य ठहराया जाना
45-कुटलहर
श्री देविंदर कुमार (भुट्टो) को अयोग्य ठहराया जाना
राजस्थान
165 – बागीडोरा (एसटी)
श्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय का इस्तीफा
कर्नाटक
36 – शोरापुर (एसटी)
श्री राजा वेंकटप्पा नाइक का निधन
तमिलनाडु
233 – विलावनकोड
एस विजयधरानी का इस्तीफा
उप-चुनावों का कार्यक्रम अनुलग्नक-I में संलग्न है।
- मतदाता सूचियां
आयोग का दृढ़ विश्वास है कि त्रुटिमुक्त और अद्यतन मतदाता सूचियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों का आधार है। इसलिए, इनकी गुणवत्ता, स्थिति और विश्वस्तता में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हक तिथियों का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, आयोग ने अर्हक तिथि के रूप में 1 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण किया, जिसमें अर्हक तिथि के रूप में 1 जनवरी, 2024 के संबंध में मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के इच्छुक पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 1 जनवरी, 2024 को अर्हक तिथि के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश पुनरीक्षण के समयबद्ध समापन के बाद, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है –
i गुजरात, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के लिए 5 जनवरी, 2024;
ii. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए 22 जनवरी, 2024;
iii. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए 23 जनवरी, 2024; और
iv. तेलंगाना और राजस्थान के लिए 8 फरवरी, 2024 ।
हालांकि, मतदाता सूची को निरंतर अद्यतन करने की प्रक्रिया, निकटस्थ अर्हक तिथि के संबंध में, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।
2.इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और वीवीपैट
आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की मदद से सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए गए हैं ।
3. मतदाताओं की पहचान
मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होगा। हालांकि निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से भी कोई दस्तावेज भी मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:
i आधार कार्ड,
ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
v. ड्राइविंग लाइसेंस,
vi. पैन कार्ड,
vii. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
viii. भारतीय पासपोर्ट,
ix. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़,
x केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और
xi. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र ।
xii. विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
4.आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जहां आयोग के दिनांक 02 जनवरी, 2024 के पत्र संख्या 437/6/1NST/ECI/FUNCT/MCC/2024/(उपचुनाव) (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत निर्देश के प्रावधान के अधीन, चुनाव के दायरे में आ रहे किसी विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा में शामिल है।
5. आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दल को भी तीन अवसरों पर अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर जानकारी प्रकाशित करनी होती है।
आयोग ने दिनांक 16 सितंबर, 2020 के अपने पत्र संख्या 3/4/2019/SDR/Vol. IV के माध्यम से निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित तरीके से तीन ब्लॉकों के साथ तय की जाएगी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए मतदाताओं के पास पर्याप्त समय हो:
ए. नाम वापसी से पहले 4 दिनों के भीतर
बी. अगले 5वें से 8वें दिन के बीच
सी. 9वें दिन से प्रचार के आखिरी दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरा दिन)
(उदाहरण: यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन का पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगा, दूसरा और तीसरा ब्लॉक उस महीने की क्रमशः 15 वीं और 18वीं तथा19वीं और 22वीं तारीख के बीच होगा।)
यह आवश्यकता 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में मानीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में है।
यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानें‘ शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।
6. उप-चुनाव के दौरान कोविड संबंधी व्यवस्था
आयोग ने आम चुनाव और उप-चुनावों के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले कोविड दिशानिर्देश जारी किए हैं जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।