एक सार्वजनिक बैठक के दौरान, श्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ओबीसी स्थिति पर सवाल उठाने वाला बयान दिया है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यहां यह स्पष्ट करता है कि मोध घांची जाति 91(ए) में मंडल सूची में शामिल है। मोध घांची जाति को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल करने की अधिसूचना गुजरात सरकार द्वारा 25 जुलाई 1994 को जारी की गई थी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुजरात राज्य के लिए मोध-घांची को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए 15 नवम्बर, 1997 को केंद्र सरकार को सलाह दी थी और इसके लिए 27 अक्टूबर,1999 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार, किसी भी जाति/समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह आमतौर पर केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी थी। गुजरात राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में मोध घांची जाति सहित 104 जातियां/समुदाय शामिल हैं।
यह बात भी ध्यान दिया जाए कि जब मोध-घांची को ओबीसी की राज्य सूची के साथ-साथ ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए उपरोक्त दोनों निर्णय लिए गए थे, तब श्री नरेन्द्र मोदी के पास कोई विधायी या कार्यकारी पद नहीं था।